– उक्त अभियान 15 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा विशेष प्रवर्तन अभियान; तहसीलवार गठित टीम अंतर्गत एसडीएम, सीओ, एवं आबकारी निरीक्षक हैं नामित

कुशीनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र के क्रम में बताया कि अवैध मदिरा के निर्माण बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध शिफ्ट /अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाए जाने हेतु दिनांक 15.07.2025 से दिनांक 24.07.2025 तक कुल 10 दिवस का विशेष प्रवर्तन अभियान चला कर अवैध मदिरा के निर्माण बिक्री तथा तस्करी पर अंकुश लगाए जाने हेतु प्रशासन पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम गठित की गयी है।
उन्होंने टीम गठन के संबंध में बताया कि समस्त तहसीलों अंतर्गत संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी, तथा आबकारी निरीक्षक नामित किए गए हैं।
उपरोक्त गठित टीमें जी०एस०टी० एवं परिवहन विभाग का भी यथा सम्भव राहयोग प्राप्त करेगी तथां विभिन्न विन्दुओं पर कार्यवाही करेगी।
अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्कारों की जो सूची तैयार / उपलब्ध करायी गयी है, उनके विरूद्ध स्थानीय पुलिस के सहयोग से गैंगस्टर / गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्वित की जाय एवं उन पर सतत निगरानी रखी जाय। संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग करायी जाय। राष्ट्रीय / राज्य राजमागों पर स्थित ढाबों, जहाँ अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं, की भी सघन एवं आकरिगक जाँच करायी जाय। अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों / अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही अवश्य की जाय। पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई० पी०सी० की सुसंगत धाराओं में भी एफ०आई०आर० दर्ज करायी जाय। आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाय तथा दुकान पर स्थित स्टॉक के बार कोड व क्यू०आर०कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कता पूर्वक जांच की जाय। इसके साथ जनपदों में ऐसी दुकानें जो सेक्टर/क्षेत्र में सबसे दूरस्थ, जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित की हो, उन दुकानों पर अवैध / मिलावटी शराब बिकने की सम्भावना अधिक होती है. इसकी रोकथाम के लिए ऐसी दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखा जाना सुनिश्चत करें तथा रैण्डम आधार पर दुकानों की चेकिंग करते हुए मदिरा का नमूना लेकर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जाय। दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व एवं पश्चात दुकानों के अनुज्ञापियों / विक्रेताओं द्वारा मदिरा संलग्न कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने अथवा कैन्टीन संचालकों से विकय कराये जाने की शिकायतें भी प्राप्त होती है। नियम विरूद्ध ढंग कसे मदिरा की बिक्री में कैन्टीन संचालकों अथवा विक्रेताओं द्वारा अवैध / मिलावटी मदिरा की बिक्री किये जाने की सम्भावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि समय से पूर्व एवं रामय के पश्चात कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की मदिरा की बिक्री कदापि न होने पाये। देशी शराब/विदेशी मदिरा / बीयर एवं मॉडल शॉप की फुटकर विक्री की दुकानों पर ओवर रेट के सम्बन्ध में रैण्डम टेस्ट परचेज स्वयं, आबकारी एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जांच की जाय। साथ ही ओनर रेट की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल टीम भेजकर शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर शिकायत की संघन जांच करें।
जिलाधिकारी ने उक्त सभी तहसीलों में गठित टीमों को निर्देशित किया है कि कार्यवाही का प्रत्येक दिवस कृत कार्यवाही की सूचना अगले दिवस को चलित योग सहित तथा अभियान की समाप्ति पर संकलित सूचना आबकारी निरीक्षक के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी कुशीनगर को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
