➡️ एसडीएम कसया आशुतोष की संस्तुति के आधार पर लाइसेंस हुआ निरस्त
कुशीनगर। प्रशासन ने दो स्टाम्प विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।एसडीएम कसया की संस्तुति के आधार पर लाइसेंस निरस्त हुआ है। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि दरोगा गोड पुत्र सुन्दर गोड निवासी सपहा तहसील कसया जनपद कुशीनगर द्वारा समाधान दिवस में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के समक्ष प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 03:05-2025 को तहसील स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा 10.00 रूपये मूल्य का स्टाम्प 30.00 रूपये लेकर जनता को विक्रय किया जा रहा है,से आवेदन पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया।
जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरण की जाँच तहसीलदार कसया से कराते हुए तहसीलदार कसया की आख्या दिनांक 03.05.2025 के अनुसार सु स्नेहलता प्रजापति व श्रीमती रीमा प्रशिक्षु लेखपाल को तहसील परिसर में स्थित स्टाम्प विक्रेता अब्दुल गफ्फार अंसारी पुत्र वकील अंसारी, एवं प्रेमनाथ जायसवाल के पास स्टाम्प क्रय हेतु भेजा गया। श्रीमती रीमा द्वारा से 10.00 रूपये मूल्य का स्टाम्प क्रय किया गया। मु० 10.00 रूपये मूल्य के स्टाम्प के सापेक्ष उक्त स्टेम विक्रेता द्वारा 20.00 रूपये लिया गया जिसका भुगतान यूपीआई के माध्यम से प्राप्त किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में लेखपाल की लिखित आख्या स्वतंत्र साक्षी देवानन्द पाण्डेय का बयान एवं लेखपालगण के साथ उपस्थित राजस्व निरीक्षक साखोपार की आख्या एवं यूपीआई के माध्यम से किये गये भुगतान की रसीद सहित उपजिलाधिकारी कसया द्वारा अपने पत्र दिनांक 03 मई 2025 द्वारा जनहित के दृष्टिगत उक्त दिनों स्टाम्प विक्रेता की लाईसेंस निरस्त किये जाने हेतु आख्य संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।
अपर जिलाधिकारी ने स्टाम्प विक्रेता अब्दुल गफ्फार अंसारी स्टाम्प विक्रेता तहसील कंपाउंड कसया, निवासी शिवपुर डीह, पो0 सखवनिया, तहसील व थाना कसया, एवं प्रेमनाथ जायसवाल, स्टाम्प विक्रेता तहसील कंपाउंड कसया, निवासी ग्राम कसया, तप्पा मैनपुर, पो0 कसया तहसील/थाना कसया की उक्त कृत्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प विक्रय लाईसेंस हेतु दिये गये प्राविधानो के विपरित है।
उपरोक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी कसया आशुतोष की रिर्पोट दिनांक 03 मई, 2025 द्वारा जनहित के दृष्टिगत उक्त स्टाम्प विक्री लाईसेंस संख्या 65 एवं 09 बिक्री स्थान तहसील कम्पाउण्ड कसया तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।