
कुशीनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-57 में प्राविधान के अनुसार समस्त ईंट भट्ठा मालिक / संचालकगण का उत्तरदायित्व है कि अपने ईट भट्ठे परिसर का उपयोग किसी भी रूप में अवैध शराब सम्बन्धी गतिविधि के लिए न होने दें तथा उक्त कृत्य की तत्काल सूचना पुलिस एवं आबकारी विभाग को दें। यदि उनके द्वारा संचालित भट्ठा परिसर में ईंट भट्ठा कार्य के लिए सेवायोजित किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध शराब निर्माण/बिक्री किया जाता है और ईंट भट्ठा मालिक / संचालक इस कृत्य को रोकने तथा राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग को सूचित करने में विफल रहते हैं तो उस व्यक्ति के साथ-साथ ईंट भट्ठा मालिक/संचालकगण भी जिम्मेदार माने जायेगें, जिस कारण उनके विरूद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।