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अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों हेतु शादी अनुदान योजना के तहत करें आवेदन

– शादी से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद के करें आवेदन
– शादी अनुदान हेतु रु0 20 हजार पीएफएमएस के माध्यम से जाएंगे खाते में
– यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत है

कुशीनगर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याणश्याम सुन्दर इकनौरिया ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु धनराशि रू0 20000.00 कोषागार की ई-पेमेण्ट प्रणाली के तहत पी०एफ० एम०एस० के माध्यम से सीधे आवेदकों के खाते में भेजने की व्यवस्था की गयी है। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन एवं कम्प्यूटरीकृत है। आवेदक के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड तथा वर व बधु की उम्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति एवं आवेदक व पुत्री का फोटो संलग्न कर शादी अनुदान की साईट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन कराकर उसकी हार्डकापी ग्रामीण क्षेत्र के लिए सम्बन्धित ब्लाक एवं शहरी क्षेत्र के लिए तहसील में जमा करें। वहाँ से अग्रसारित होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से बजट उपलब्धता के अनुसार शादी अनुदान नियमावली के अन्तर्गत लाभान्वित कराने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
पात्रता – के क्रम में उन्होंने बताया कि आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,00,000/- (रू० एक लाख मात्र) प्रतिवर्ष अधिक नहीं होगी।  विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

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